आधार-पैन लिंक मुद्दे पर कोर्ट का फैसला समझने के लिए ये पढ़ें
हाथ से कढ़ाई करने में उतना ध्यान नहीं लगता जितना इन्कम टैक्स का फॉर्म भरने में लगता है. उम्र बिता कर भी लोग समझ नहीं पाते कि कौनसे फॉर्म में कौनसे खाने में क्या भरना है. ऊपर से आधार लिंक का नया कानून आ गया था. और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था. तब से इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था कि क्या करना है और क्या नहीं. लेकिन 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देते हुए कह दिया है आधार-पैन लिंक का नियम (इन्कम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139 AA) कानूनी तौर पर जायज़ है.
हम यहां ये बता रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का क्या मतलब है और साथ ही ये भी कि आपको क्या करना है, और क्या नहींः
# 139 AA क्या होता है?
ये नियम 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाला था. इसके तहत इन्कम टैक्स भरने वाले हर व्यक्ति को फॉर्म में अपना आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड एप्लिकेशन आईडी लिखनी थी. ये कम्पलसरी था. जो लोग ऐसा न करते, उनका पैन कार्ड इन्वैलिड हो जाने वाला था. इसी के खिलाफ मामला कोर्ट पहुंचा था.# कोर्ट ने क्या कहा ?कोर्ट ने कहा कि 139 AA और आधार एक्ट में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और न ही ये समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है. तो ये कानून बना रहेगा. लेकिन कोर्ट ने कानून पर पार्शियल स्टे भी लगाया है.# पार्शियल स्टे से क्या होगा?पार्शियल स्टे से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास आधार नंबर नहीं है. इनका पैन कार्ड कैंसल नहीं होगा.
# जिन के पास आधार कार्ड है, उन्हें क्या करना होगा?अगर आपके पास आधार नंबर है, तब आपको याद से उसे पैन से लिंक करना होगा. इसके बिना आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा.# जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें क्या करना होगा?अगर अभी तक आपका आधार कार्ड नहीं बना है, तो आपको पहले की ही तरह रिटर्न फाइल करते रहना है.# जिन्होंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है लेकिन अब तक आधार नंबर नहीं लिया, उनका क्या होगा?इन लोगों को आधार-पैन लिंकेज से छूट मिल गई है. ये बिना आधार नंबर कोट किए रिटर्न फाइल कर सकेंगे.# नए PAN कार्ड के लिए आधार कार्ड चाहिए होगा?जी हां, सीबीडीटी के मुताबिक नया पैन कार्ड तभी बनेगा जब आपके पास आधार नंबर होगा.# क्या कानून में और बदलाव हो सकते हैं?जी हां. कोर्ट ने कहा कि सरकार को इतने सख्त नियम बनाने से बचना चाहिए था. क्योंकि पैन कार्ड कैंसल होने से लोगों को बहुत परेशनी होती. तो सरकार चाहे तो 139 AA को कुछ नर्म बनाने के बारे में विचार कर सकती है.# कोर्ट ने आधार और प्राइवेसी वाले मुद्दे पर कुछ कहा?नहीं. कोर्ट ने अपने फैसले में इस एंगल को नहीं छुआ है. इसकी सुनवाई एक संवैधानिक पीठ अलग से कर रही है.# पार्शियल स्टे कब तक रहेगा?जब तक संवैधानिक पीठ आधार मामले से जुड़े ‘राइट टू प्राइवेसी’ के मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं दे देती, तब तक 139 AA पर पार्शियल स्टे लगा रहेगा.
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