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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने शुरू की विधवा अनुदान योजना।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने शुरू की विधवा अनुदान योजना।

ब्यौरा रिपोर्ट /फतेहाबाद। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं के उत्थान व स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान कर रही है।

 
उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला  सशक्तिकरण  की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को तीन लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपए या फिर इससे  कम हो तथा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

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 उन्होंने बताया कि कोई भी महिला द्वारा पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न हो और वह हरियाणा की निवासी हो वह महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। उपायुक्त ने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा  में बेहद कारगर है तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
 उन्होंने बताया कि विधवा अनुदान योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति  हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वहन की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए या 3 वर्ष जो भी पहले होगी। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं  स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार  प्रदान कर सकेगी।
 उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की विधवा अनुदान योजना के तहत विधवा महिलाएं डेयरिंग, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफार्म सिलना आदि बनाने का काम शुरु कर सकती। 

 `ये दस्तावेज अनिवार्य:-`
 योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा करवाने होंगे, इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ,पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। इसके अलावा सभी दस्तावेजों की दो-दो  प्रतियां होनी आवश्यक है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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