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सीईटी परीक्षा में उम्र की छूट नहीं, कोर्ट का स्पष्ट आदेश

सीईटी परीक्षा नियमों पर कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज
सीईटी परीक्षा में उम्र की छूट नहीं, कोर्ट का स्पष्ट आदेश
33 दिन की उम्र की कमी बनी बाधा, हाईकोर्ट ने याचिका ठुकराई
हरियाणा में चयन परीक्षा के नियम सख्त, न्यायालय ने दी मुहर

 चंडीगढ़/डी.सी.नहलिया;- हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।

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अदालत ने एक याचिका को खारिज करते हुए हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत दी है। यह याचिका कैथल निवासी एक नाबालिग अभ्यर्थी की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि केवल 33 दिन की उम्र की कमी के कारण उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया।


प्रंजीत सिंह नामक इस याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने वर्ष 2023 में दसवीं और वर्ष 2025 में बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिससे वह शैक्षणिक योग्यता की शर्तों (10+2) को पूरा करता है। लेकिन 31 दिसंबर 2024 को सरकार द्वारा जारी सीईटी पॉलिसी और 26 मई 2025 की विजिट में साफ तौर पर यह शर्त रखी गई है कि अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रंजीत की आयु परीक्षा की अंतिम तिथि 12 जून 2025 तक 17 वर्ष 10 महीने 20 दिन थी।

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याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि केवल 33 दिन की कमी के आधार पर किसी को परीक्षा से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव कौशिक ने स्पष्ट किया कि यह परीक्षा केवल पात्रता की नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया की भी एक अहम कड़ी है, जिसमें मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होता है।

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सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने यह मानते हुए कि नियमों के अनुसार ही कार्यवाही हुई है, याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि पात्रता की न्यूनतम शर्तों में कोई भी रियायत नहीं दी जा सकती, भले ही वह कुछ दिन की कमी ही क्यों न हो।

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