कर्मचारी राजनीति पार्टियों से रहेंगे दूर.??हरियाणा सरकार ने जारी किए सख्त आदेश चुनाव में प्रचार करने या वोट मांगने पर कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को लागू करते हुए राजनीति और चुनावों में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की गई है इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, हरियाणा के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सामान्य) को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 और 10 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर तत्काल और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी*
राजनीति और चुनावों में भाग लेना
प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी संगठन का सदस्य नहीं होगा, या अन्यथा उससे जुड़ा नहीं होगा, न ही इसमें भाग लेगा, या सहायता के लिए सदस्यता लेगा, या किसी भी अन्य तरीके से, किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में सहायता करेगा।
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