HKRNL कर्मचारियों पर 'ट्रांसफर' की तलवार: हरियाणा सरकार का फरमान, अब देश में कहीं भी होगा तबादला।
हरियाणा में HKRNL कर्मचारियों पर नई तलवार: देश में कहीं भी ट्रांसफर का फरमान, जॉब सिक्योरिटी के दावों पर सवाल, जॉब सिक्योरिटी के नाम पर नया 'खेल': HKRNL के नए नियमों से कर्मचारियों में दहशत, भविष्य पर सवाल, हरियाणा सरकार का नया 'तुगलकी' फरमान: HKRNL कर्मचारियों को देना होगा शपथ पत्र, वरना जाएगी नौकरी
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चंडीगढ़ (P18News/ब्यूरो): हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसने जॉब सिक्योरिटी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अधिसूचना के अनुसार, अब HKRNL कर्मचारियों का ट्रांसफर देश में कहीं भी किया जा सकेगा। यह शर्त उनके अपॉइंटमेंट लेटर में साफ-साफ लिखी जाएगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में असमंजस और चिंता का माहौल है, क्योंकि यह उनके भविष्य पर एक अनिश्चितता की तलवार लटका रहा है।
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'जॉब सिक्योरिटी' बनाम 'कहीं
भी ट्रांसफर'
सरकार का दावा है कि यह अधिसूचना HKRNL कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देगी। हालांकि, दूसरी ओर, अपॉइंटमेंट लेटर में यह शर्त जोड़ना कि कर्मचारी को भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा, इस दावे पर सवाल खड़े करता है। यदि कोई कर्मचारी अपने जिले या राज्य से बाहर काम नहीं करना चाहता है, तो उसके पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह शर्त कर्मचारियों को 'सुरक्षित' करने की बजाय, उन्हें एक बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में धकेल रही है, जहां वे अपनी शर्तों पर जीवन नहीं जी सकते।
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पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल
इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई बार देखा गया है कि जब कर्मचारी अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस प्रशासन उन्हें दबाने का प्रयास करता है। सरकार के इस तरह के मनमाने फैसलों के खिलाफ जब कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं, तो उनकी शिकायतों पर ध्यान देने की बजाय, उन पर लाठीचार्ज या कानूनी कार्रवाई की जाती है। पुलिस की यह निष्क्रियता या दमनकारी रवैया कर्मचारियों के मनोबल को और भी कमजोर करता है। यह अधिसूचना सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जिस पर पुलिस को निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए।
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सेवा समाप्ति और सख्त नियम
इस अधिसूचना में कर्मचारियों के लिए कुछ और सख्त नियम भी बनाए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी के दस्तावेजों में खामियां पाई जाती हैं, तो उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता है, तो उसे एक महीने का नोटिस देना होगा, अन्यथा उसे एक महीने का वेतन देना होगा। इन नियमों से यह स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों को किसी भी हाल में अपनी मर्जी से काम करने की आजादी नहीं देना चाहती।
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सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कर्मचारियों को एक शपथ पत्र भी देना होगा कि उनकी केवल एक पत्नी है और वे लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं हैं। अविवाहित कर्मचारियों को भी शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने शादी नहीं की है। इस तरह के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े नियम कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करते हैं और उनकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं।
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प्रवक्ता के दावे और जमीनी हकीकत
प्रवक्ता किशोर अहलावत ने दावा किया है कि इस कदम से युवाओं को रोजगार की गारंटी मिलेगी। हालांकि, वास्तविकता इसके विपरीत है। ये नियम कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस कराने की बजाय, उन्हें एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रहे हैं। यह अधिसूचना दर्शाती है कि सरकार कर्मचारियों को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करना चाहती है, बिना उनके हितों का ख्याल रखे।
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