हाईकोर्ट ने नायब सरकार से मांगा जवाब, कहा -'कैसे लीक हुई पटवारियों को भ्रष्ट बताने वाली लिस्ट', क्या कार्रवाई हुई?
पटवारियों को भ्रष्ट बताने वाली सूची वायरल मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सरकार से जवाब तलब, भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे सैकड़ों पटवारी पहुंचे हाईकोर्ट की शरण में, वायरल सूची पर कोर्ट सख्त, सरकार से एक सप्ताह में जवाब तलब, बिना जांच भ्रष्ट घोषित? याचिकाकर्ताओं ने मांगा न्याय, हरियाणा प्रशासन की गोपनीयता पर उठे सवाल, कोर्ट ने मांगा जवाब, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: पटवारियों ने लगाई न्याय की गुहार।
चंडीगढ़ (P18News ब्यूरो)। हरियाणा में हाल ही में वायरल हुई 'भ्रष्ट पटवारियों' की सूची अब कानूनी पेंच में फंस गई है। इस सूची में जिन 370 पटवारियों और 170 निजी व्यक्तियों के नाम थे, उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
(P18News & मीडिया नेटवर्क हरियाणा की खबरें अब एक क्लिक में आप के Whatsapp एवं Facebook व Youtube पर जुड़ने के लिए लाल, निला,हरे रंग पर क्लिक करें)
याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए हरियाणा सरकार से एक सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि इस संवेदनशील सूची को किस अधिकारी या कर्मचारी ने लीक किया और अब तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
यह भी पढे:-
ब्रज मंडल यात्रा से पहले नूंह प्रशासन हाई अलर्ट, पीस कमेटी की तीसरी बैठक संपन्न ।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सरकार को पक्षकार बनाते हुए अपील की है कि सूची लीक होने के पीछे जिन भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनकी स्वतंत्र जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। याचिका में कहा गया है कि इस लीक के चलते न केवल उनकी सामाजिक छवि धूमिल हुई है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।
यह भी पढे:-
भाजपा समर्थक की आड़ में कांग्रेस की चाल चल रहे थे सरपंच प्रतिनिधि अनिल।
याचिका में वकील साहिबजीत सिंह संधू ने अदालत से आग्रह किया कि यह मामला न केवल प्रशासनिक चूक का है बल्कि इससे जुड़े सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा पर भी आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी औपचारिक जांच या प्रशासनिक प्रक्रिया के केवल एक वायरल सूची के आधार पर किसी को भ्रष्ट घोषित कर देना कानूनी रूप से अन्यायपूर्ण है।
यह भी पढे:-
केबिनेट व स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के जन्मदिवस पर किया पुण्य कार्य, नेत्रहीन छात्राओं को मिला शिक्षा सहारा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को इस विषय में पारदर्शिता बरतनी होगी और यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी गोपनीय सूचना किस स्तर से बाहर गई और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
यह भी पढे:-
नलहड़ मेडिकल कॉलेज के HKRN कर्मचारियों ने बनाई अपनी समिति, कर्मचारियों की आवाज़ बनेगा नया संगठन।
हैशटैग्स:
\#NaheliyaJournalist #FirozpurJhirka #P18News #DCNaheliya #MewatNews #PoliticalCondolence #FirozpurJhirkaJournalist #हरियाणा\_समाचार #DCNaheliyaJournalist #भ्रष्टपटवारीसूची #हरियाणाहाईकोर्ट #साहिबजीतसिंहसंधू
(P18News & मीडिया नेटवर्क हरियाणा की खबरें अब एक क्लिक में आप के Whatsapp एवं Facebook व Youtube पर जुड़ने के लिए लाल, निला,हरे रंग पर क्लिक करें)
कीवर्ड्स:
फिरोजपुर झिरका समाचार, P18News फिरोजपुर झिरका, पत्रकार डीसी नहलिया, DC Naheliya News Report, भ्रष्ट पटवारी सूची, हाईकोर्ट में सुनवाई, साहिबजीत सिंह संधू याचिका, #DCNaheliyaJournalist
Thanks comments
you will be answered soon