नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया ₹20 हजार का जुर्माना
नूंह (हरियाणा)। नूंह जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला नूंह जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने सुनाया।
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मामला जुलाई 2022 का है। पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया था कि उनकी 10 वर्षीय बेटी अपने भाई के साथ घर पर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी शकील बच्ची और उसके भाई को बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया। रास्ते में आरोपी ने बच्चे को बीच में ही उतार दिया और बच्ची को अपने घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची को किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर लौटने पर बच्ची ने अपने माता-पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत फिरोजपुर झिरका थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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जांच के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य गवाहों के आधार पर मजबूत चार्जशीट अदालत में पेश की गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्यों को मजबूती से रखा।
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करीब साढ़े तीन साल तक इस मामले की सुनवाई चली। अदालत ने सभी गवाहों, पीड़िता की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिग के साथ इस तरह के अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक हैं और ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
फैसले के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस निर्णय को महिला एवं बाल सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।
यह फैसला न सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून किसी भी सूरत में बख्शने वाला नहीं है।
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