पूर्व विधायकों पर मेहरबान सरकार, पेंशन में 10 हजार की बढ़ोत्तरी से कर्मचारियों में रोष
हरियाणा सरकार का फैसला वायरल, पूर्व विधायकों को अब मिलेगा 1 लाख से ऊपर भत्ता
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गाड़ी से नंबर
प्लेट तक गायब।
P18News | DC Naheliya News Report
हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए हालिया फैसले ने राज्य के आमजन और सरकारी कर्मचारियों के बीच नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी को स्वीकृति दी गई है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।
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इस फैसले के अनुसार, अब हरियाणा विधानसभा के प्रत्येक पूर्व सदस्य को स्पैशल ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में हर महीने 10 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, भले ही उनकी पेंशन राशि एक लाख रुपये से अधिक क्यों न हो। यह संशोधन हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7(सी) में किया गया है। इस संशोधन को आगामी हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर पास करवाया जाएगा
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हालांकि सरकार चाहे तो यह संशोधन राज्यपाल से अध्यादेश के तौर पर पारित कराकर तुरंत प्रभाव से लागू कर सकती है। जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से पहले जो विधायक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनकी पेंशन व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। लेकिन इसके बाद कार्यकाल पूरा करने वाले विधायकों को एक कार्यकाल पर 50 हजार रुपये पेंशन मिलेगी और प्रत्येक अतिरिक्त कार्यकाल पर 2,000 रुपये की वृद्धि होगी।
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हरियाणा के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए बताया कि यह संशोधन न केवल सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे पूर्व जनप्रतिनिधियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं, जबकि आम कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी हो रही है।
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इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सरकारी कर्मचारी संगठनों और युवाओं ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक नेताओं को विशेष सुविधा दी जाती रहेगी, जबकि जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
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