Type Here to Get Search Results !

Ad

Ad

पूर्व विधायकों की पेंशन में बंपर इजाफा, आम जनता बोली – हमें क्यों भूल गई सरकार?

हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में की बढ़ोत्तरी, आमजन में नाराजगी की लहर।

पूर्व विधायकों पर मेहरबान सरकार, पेंशन में 10 हजार की बढ़ोत्तरी से कर्मचारियों में रोष

हरियाणा सरकार का फैसला वायरलपूर्व विधायकों को अब मिलेगा 1 लाख से ऊपर भत्ता

यह भी पढे:-
केबिनेट व स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के जन्मदिवस पर किया पुण्य कार्यनेत्रहीन छात्राओं को मिला शिक्षा सहारा।

आम आदमी की अनदेखी, नेताओं की पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

यह भी पढे:-
नलहड़ मेडिकल कॉलेज के HKRN कर्मचारियों ने बनाई अपनी समितिकर्मचारियों की आवाज़ बनेगा नया संगठन।

यह भी पढे:-
सीआईए की जवाबी फायरिंग में नूंह का साकिर घायल, गाड़ी से नंबर प्लेट तक गायब।

P18News | DC Naheliya News Report

हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए हालिया फैसले ने राज्य के आमजन और सरकारी कर्मचारियों के बीच नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी को स्वीकृति दी गई है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।

यह भी पढे:-
सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में 8653 पदों पर भर्ती रद्द, युवाओं को झटका।

इस फैसले के अनुसार, अब हरियाणा विधानसभा के प्रत्येक पूर्व सदस्य को स्पैशल ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में हर महीने 10 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, भले ही उनकी पेंशन राशि एक लाख रुपये से अधिक क्यों न हो। यह संशोधन हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7(सी) में किया गया है। इस संशोधन को आगामी हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर पास करवाया जाएगा

यह भी पढे:-
लाठी-डंडों से हमला कर घायल किया युवकआरोपी अब भी खुलेआम पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहारप्रशासन मौन।

हालांकि सरकार चाहे तो यह संशोधन राज्यपाल से अध्यादेश के तौर पर पारित कराकर तुरंत प्रभाव से लागू कर सकती है। जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से पहले जो विधायक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनकी पेंशन व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। लेकिन इसके बाद कार्यकाल पूरा करने वाले विधायकों को एक कार्यकाल पर 50 हजार रुपये पेंशन मिलेगी और प्रत्येक अतिरिक्त कार्यकाल पर 2,000 रुपये की वृद्धि होगी।

यह भी पढे:-
अनुबंध कर्मचारियों पर हरियाणा सरकार की गाज: पक्के कर्मचारियों कोमिलेगी प्राथमिकता।

हरियाणा के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए बताया कि यह संशोधन न केवल सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे पूर्व जनप्रतिनिधियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं, जबकि आम कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी हो रही है।

यह भी पढे:-
बहन आरती राव के जन्मदिवस पर अटेली कार्यालय में हवनदान और भव्य आयोजन।

इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सरकारी कर्मचारी संगठनों और युवाओं ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक नेताओं को विशेष सुविधा दी जाती रहेगी, जबकि जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

यह भी पढे:-
330 हेडमास्टरों पर गिरी गाज टली: शिक्षा निदेशालय ने लगाई आदेश पर रोक।

हैशटैग्स:

\#NaheliyaJournalist #FirozpurJhirka #P18News #DCNaheliya #MewatNews #PoliticalCondolence #FirozpurJhirkaJournalist #हरियाणा\_समाचार #DCNaheliyaJournalist

 कीवर्ड्स:

फिरोजपुर झिरका समाचार, P18News फिरोजपुर झिरका, पत्रकार डीसी नहलिया, DC Naheliya News Report, हरियाणा पूर्व विधायक पेंशन, हरियाणा सरकार पेंशन फैसला, पूर्व विधायक ट्रैवल भत्ता, नायब सैनी कैबिनेट

 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

AD

Hollywood Movies

banner