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330 हेडमास्टरों पर गिरी गाज टली: शिक्षा निदेशालय ने लगाई आदेश पर रोक।

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फैसला: शिक्षकों को दी गई राहत की सांस

गलत छूट पर सस्पेंस बरकरार: रिवर्सन आदेशों पर शिक्षा विभाग की पलटी

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330 स्कूलों में संकट टला: हेडमास्टर पदों की बहाली पर लगी मुहर

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फिरोजपुर झिरका, डीसी नहलिया:

हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के 330 प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत हेडमास्टरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है। हाल ही में 27 मई 2025 को स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी रिवर्सन आदेशों पर रोक लगा दी गई है।

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इन आदेशों के तहत हेडमास्टरों को पूर्व के पदों पर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई थीजिसे अब अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

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इस निर्णय से :राज्य भर में शिक्षक वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई है। निदेशालय ने सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश दिए हैं कि जब तक विभाग द्वारा नया आदेश जारी नहीं किया जातातब तक 27 मई के आदेशों पर कोई कार्रवाई न की जाए।

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असल मेंयह पूरा मामला 2014 से जुड़ा हैजब तत्कालीन सरकार द्वारा SC-BC वर्ग के कुछ उम्मीदवारों को BA में 5% अतिरिक्त अंक छूट दी गई थी। इसी आधार पर कई TGT शिक्षकों को हेडमास्टर पद पर प्रमोशन दिया गया था। बाद में विभाग द्वारा इसे गलत करार देकर उन सभी को वापस TGT पदों पर भेजने का आदेश निकाला गया।

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इस फैसले से प्रभावित 330 शिक्षकों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा था। शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे अन्यायपूर्ण और मनोबल तोड़ने वाला बताया। अनेक जिलों में विरोध दर्ज कराया गया और शिक्षा विभाग को दोबारा सोचने पर मजबूर किया गया।

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अब जबकि विभाग ने आदेशों को स्थगित किया हैशिक्षकों ने राहत की सांस ली है। हालांकि स्थायी समाधान अभी नहीं मिला हैलेकिन आदेश पर रोक लगने से भविष्य की उम्मीदें जगी हैं।

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यह फैसला शिक्षा प्रणाली में न्याय और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले किसी भी अधिकारी की पदोन्नति को रद्द करने से पहले पूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत पर बल दिया गया है।

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