हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला: अब कच्चे कर्मचारी बनेंगे स्थायी जैसे।
हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारियों को राहत: सेवा सुरक्षा की ओर बड़ा कदम – मुख्यमंत्री की मंजूरी, मजदूर संघ की जीत: मुख्यमंत्री ने दी अनुबंधित कर्मचारियों को जीवनभर की सुरक्षा।
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सिर्फ कागज़ी नहीं, अब वास्तविक पहचान मिलेगी हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को। गेस्ट टीचर्स को मिला हक, अब नौकरी में मिलेगा सम्मान और सुविधा।
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चंडीगढ़ (P18News/ब्योरो) हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे लाखों कच्चे कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन सामने आया है। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि संघ की वर्षों पुरानी मांग को आखिरकार सरकार ने मान लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सर्विस एक्ट 2024 के अंतर्गत S.O.P. को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश के 1.20 लाख से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों को अब स्थायी नौकरी जैसी सुरक्षा मिल सकेगी।
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क्या है योजना में खास?
सरकार द्वारा पारित इस नई नीति के अंतर्गत अब अनुबंधित कर्मचारी सेवा-निवृत्ति तक कार्य कर सकेंगे। उन्हें हर वर्ष वेतनवृद्धि, 5-8-10 वर्षों की सेवा पर अतिरिक्त मानदेय, DA (महंगाई भत्ता), ग्रेच्युटी, मेटरनिटी लाभ और स्वास्थ्य बीमा जैसे सुविधाएं भी दी जाएंगी। इससे न केवल उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि कार्यस्थल पर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
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गेस्ट टीचर्स को भी मिलेगा लाभ
अब तक सरकारी नीतियों में उपेक्षित रहे गेस्ट टीचर्स को भी इस नीति के तहत पूर्ण सम्मान और लाभ दिए जाएंगे। यह उन हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है जो बरसों से समान कार्य के बदले असमान अधिकार झेल रहे थे।
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किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
इस नीति का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जिनका मासिक वेतन ₹50,000 से अधिक है। यह योजना खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो न्यूनतम वेतन में भी राज्य के विकास में निष्ठा से सेवा दे रहे हैं।
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क्या बोले भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष?
अशोक कुमार ने कहा, "यह केवल एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों की जीत है, जो वर्षों से स्थायित्व की उम्मीद लगाए बैठे थे। सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।"
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अब आगे क्या?
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