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हरियाणा CET परीक्षा नियमों पर हाईकोर्ट की सख्ती, नाबालिग अभ्यर्थी की याचिका पर सरकार को नोटिस

 

हरियाणा CET परीक्षा नियमों पर हाईकोर्ट की सख्ती, नाबालिग अभ्यर्थी की याचिका पर सरकार को नोटिस

ब्योरो रिपोर्ट (चंडीगढ़) हरियाणा में सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षा CET (संयुक्त पात्रता परीक्षा) के नियम अब सवालों के घेरे में हैं। एक नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह ने इन नियमों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कैथल निवासी प्रभजीत का आरोप है कि उसे सिर्फ इसलिए परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया क्योंकि उसकी उम्र तय न्यूनतम सीमा से 33 दिन कम थी, जबकि वह शैक्षणिक योग्यता की सभी शर्तें पूरी करता है।


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याचिका में कहा गया है कि उसने वर्ष 2023 में 10वीं और 2025 में 12वीं पास की है, जिससे वह CET परीक्षा के लिए जरूरी 10+2 की योग्यता रखता है।

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  लेकिन HSSC (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जारी गाइडलाइन और 26 मई 2025 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 तक 18 वर्ष की आयु अनिवार्य कर दी गई थी।

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प्रभजीत की उम्र उस तारीख को 17 साल 10 महीने 20 दिन थी। ऐसे में सिर्फ 33 दिन की तकनीकी कमी के कारण उसे आवेदन करने से रोका गया। याचिकाकर्ता की

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 ओर से तर्क दिया गया कि Haryana Civil Services Rules 2016 (संशोधित 2023) के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन चयन की प्रक्रिया जुलाई 2025 के बाद होगी, तब तक वह पात्र हो जाएगा।

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इस महत्वपूर्ण याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा सरकार और HSSC को 9 जून तक नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का यह फैसला आने वाली भर्तियों के नियमों और हज़ारों उम्मीदवारों के भविष्य पर असर डाल सकता है।


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