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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: राशन उपभोक्ताओं को 100 प्रति 2 लीटर मिलेगा सरसों का तेल।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: राशन उपभोक्ताओं को 100 प्रति 2 लीटर मिलेगा सरसों का तेल।

हरियाणा में रु.100 में 2 लीटर सरसों का तेल: जनता को राहत की सौगात

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चंडीगढ़ हरियाणा (डी.सी. नहलिया)।

हरियाणा सरकार ने राज्य के पात्र राशन कार्डधारकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को जुलाई 2025 से फोर्टिफाइड सरसों का तेल केवल रु.100 में प्रति 2 लीटर की दर से मुहैया कराया जाएगा।

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यह निर्णय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 1 जुलाई 2025 को जारी आदेश के तहत लिया गया है।

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इस आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत वितरित किए जाने वाले फोर्टिफाइड सरसों के तेल का उपभोक्ता मूल्य रु.100 प्रति दो लीटर निर्धारित किया गया है। यह दर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी सहित तय की गई है ताकि जरूरतमंद वर्ग को सस्ती दर पर पोषणयुक्त सरसों का तेल मिल सके।

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राज्य भर में सभी जिलों में लागू होगा आदेश

खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक कार्यालय से जारी पत्र में सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि आगामी वितरण माह जुलाई 2025 से सभी पात्र लाभार्थियों को यह तेल  रु.100 की निर्धारित दर पर वितरित किया जाए।

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पत्र में यह भी कहा गया है कि सरसों के तेल की उपलब्धता व डिपूधारकों को राशि की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि तेल वितरण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

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पूर्व दरों की तुलना में अधिक 

बाजार में जहां सरसों का तेल रु.40 मे प्रति दो लीटर बिक रहा है, वहीं यह योजना आम जनता को रु.100 में उपलब्ध होगी। इससे हर उपभोक्ता को सीधे तौर पर रु.60 अधिक देने होंगे। यह राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं की सशक्त कड़ी मानी जा रही है।

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विभागीय आदेश की मुख्य बातें:आदेश संख्या: एफएसजीजीओ-1-119बी/2025/9836जारी तिथि: 1 जुलाई 2025मूल्य निर्धारण:रु.100 प्रति दो लीटरक्रियान्वयन: जुलाई 2025 से सभी जिलों में लागू

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